बदायूं, अगस्त 26 -- बदायूं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएस) मोहम्मद तौसीफ रजा ने कूटरचना कर दस्तावेज तैयार कराकर डीएम से की गई शिकायत को निरस्त कराने के प्रयास के मामले में वजीरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष, तत्कालीन ईओ, नोटरी अधिवक्ता, स्टांप वैंडर आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में चेयरमैन का कहना है पहले भी इस प्रकार के आरोप लगाये गये थे जांच में स्थित स्पष्ट हो गई। उनकी छवि को धूमिल करने के लिये इस प्रकार केआरोप लगाये गये हैं। कस्बा व थाना वजीरगंज के वार्ड संख्या नौ निवासी सुमित वार्ष्णेय ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह वजीरगंज नगर पंचायत का निर्वाचित सभासद है। उसने 15 फरवरी 2025 को नगर पंचायत अध्यक्ष नूरसबा बेगम, ईओ अखिलेश दीक्षित द्वारा किए जा रहे घोटालों की जांच कराने के लिए डीएम को शिकायती पत्र...