पटना, अक्टूबर 3 -- सूबे में 2024 से नामांकित हुए नए अधिवक्ताओं को प्रतिमाह पांच हजार रुपये वजीफा देने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय को लेकर अब तक गजट प्रकाशित नहीं होने पर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। एडवोकेट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि आचार संहिता लागू किये जाने के पूर्व गजट प्रकाशित नहीं किया गया तो अधिवक्ता आंदोलन का रुख अख्तियार करने को बाध्य हो जाएंगे। कहा कि इसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। नए अधिवक्ताओ को वजीफा मिलने से वकालत पेशे की शुरुआती दौर में उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इससे नए अधिवक्ताओं का कॉरपोरेट क्षेत्र की ओर झुकाव कम होगा और वकालत पेशा को अपने कॅरियर का केंद्र बनाएंगे। उनका मान...