नई दिल्ली, अप्रैल 10 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता एनडीए के घटक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी इंडिया (एनपीपी) के नेता व मणिपुर के क्षेत्रगाओ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक शेख नूरुल हसन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए, इसे रद्द करने की मांग की है। मणिपुर में एनडीए के घटक एनपीपी के विधायक हसन ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपनी याचिका में वक्फ कानून में किए गए उस बदलाव पर चिंता जाहिर की है, जिसमें इस्लाम का पालन करने वाले अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को अपनी संपत्ति वक्फ को देने से वंचित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह उनके अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्...