नई दिल्ली, मई 15 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं, इस बारे में 20 मई को होने वाली विस्तृत सुनवाई में विचार किया जाएगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस सवाल पर विचार करते समय वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाले कुछ हिन्दू पक्षकारों की याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित करते हुए यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश गवई ने मौखिक तौर पर कहा कि 'हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वक्फ अधिनियम 1995 के किसी भी प्रावधानों पर र...