नई दिल्ली, मई 2 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों को मिली संवैधानिक अधिकारों की गलत व्याख्या कर रही है। इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामा का विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि 'सरकार का यह कहना पूरी तरह से अनुचित और गलत है कि शीर्ष अदालत द्वारा इस कानून /वैधानिक प्रावधान पर रोक लगाना संवैधानिकता की धारणा का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दो याचिकाकर्ताओं ने मामले में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल जवाब के विरोध में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। याचिकाकर्ताओं मौलाना अरशद मदनी और जमील मर्चेंट की ओर से दाखिल जवाबी हलफना...
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