नई दिल्ली, मई 5 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता वक्फ संशोधन कानून रोक लगाई जाए या नहीं, अब इस पर देश के अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई की अगुवाई पीठ फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए जस्टिस गवई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई टाल दी। मामले की सुनवाई शुरू होते ही, मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि 'मैंने मामले में केंद्र सरकार की ओर से दाखिल जवाब और याचिकाकर्ताओं के जवाबी हलफनामों को पढ़ा है, लेकिन विस्तार से नहीं। उन्होंने कहा कि वे अपनी सेवानिवृति के मद्देनजर कोई निर्णय/आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते। साथ ही, मुख्य न्यायाध...