नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक दिसंबर को विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका भी शामिल है। याचिका में 'उम्मीद' पोर्टल के तहत 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' सहित सभी वक्फ प्रॉपर्टीज के जरूरी रजिस्ट्रेशन के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील फुजैल अहमद अय्यूबी की इस दलील पर गौर किया कि इन याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि इन आवेदनों को आईए संख्या के साथ 1 दिसंबर, 2025 को सूचीबद्ध किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और कई अन्य लोगों ने सभी वक्फ प्रॉपर्टीज के जरूरी रजिस्ट्...