प्रयागराज, जून 18 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद आज़म ख़ान और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ 12 अलग-अलग एफआईआर के एक आरोपी के मुकदमे में अंतिम फैसला करने पर रोक लगा दी है।यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार और एक अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी को सुनकर दिया है कोर्ट ने मामले को तीन जुलाई को नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए तब तक ट्रायल जारी रखने की अनुमति दी है। प्रकरण 2019 और 2020 के बीच रामपुर कोतवाली में दर्ज 12 एफआईआर से जुड़ा है, जो 15 अक्टूबर 2016 को यतीम खाना वक्फ नंबर 157 की वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने से संबंधित है।रामपुर के विशेष जज एमपी/एमएलए के यहां सभी एफआईआर पर एकसाथ मुकदमा चल रहा है। इसी मुकदमे को लेकर पूर्व सांसद मोहम्मद...
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