नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने 'उम्मीद' पोर्टल के तहत 'वक्फ बाय यूजर' सहित सभी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए समयावधि बढ़ाने के अनुरोध वाली याचिका सूचीबद्ध करने पर गुरुवार को सहमति व्यक्त की। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ से गुरुवार को आग्रह किया कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करने वाली अर्जी पर सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि संशोधित कानून में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने का समय दिया गया था और फैसले के दौरान पांच महीने बीत गए, अब हमारे पास केवल एक महीना बचा है। एक अन्य मामले के सिलसिले में अदालत कक्ष में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का उल्...