नई दिल्ली, मई 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजीकृत वक्फ संपत्ति को ध्वस्त किए जाने को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन के बावजूद देहरादून में एक दरगाह को 25-26 अप्रैल की मध्यरात्रि में बिना किसी नोटिस के ध्वस्त कर दिया गया। केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि 'वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होने तक उपयोगकर्ता द्वारा घोषित वक्फ सहित किसी भी वक्फ संपत्ति, चाहे वह पंजीकृत हो या गैर पंजीकृत, को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा और न ही उनके चरित्र या स्थिति में कोई बदलाव किया जाएगा। याचिका...