आगरा, सितम्बर 16 -- सुप्रीप कोर्ट के द्वारा वक्फ बिल संसोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक से मुसलिम समुदाय के लोगों की आशंकाओं का समाधान हुआ है। मुसलिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इस आदेश से वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उनके मूल उद्देश्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बक्फ बोर्ड संसोधन बिल में किए गए प्रावधान कि पांच साल तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाले ही बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें इस संदर्भ में कोई उचित नियम नहीं बना लेती, तब तक वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी। दूसरा वक्फ बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर मुसलिम सदस्य नहीं हो सके। केंद्रीय वक्फ परिषद में चार से ज्यादा गैर मुसलिम सदस्य शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा है कि अगर मुमकिन हो तो किसी मुस्लिम ...
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