नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह माह की समय सीमा को बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कानून के तहत जो भी अपनी वक्फ संपत्ति पंजीकृत कराना चाहते हैं, वे राहत पाने के लिए कानून के तहत गठित ट्रिब्यूनल में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग पर विचार करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की है। पीठ ने कहा है कि 'चूंकि कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने पहले से ही एक उपाय मौजूद है, इसलिए वे 6 दिसंबर तक इसकी मांग कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि यह संपत्ति के रजिस्ट्रेशन...