नई दिल्ली, अप्रैल 17 -- Supreme Court Hearing on Waqf: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। अगले एक हफ्ते तक वक्फ बोर्ड में किसी की नियुक्ति नहीं होगी और वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को भी डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह भरोसा दिया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से स्टे नहीं लगाने की मांग करते हुए जवाब देने के लिए हफ्तेभर का समय मांगा, जिसे अदालत ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर दूसरे दिन की सुनवाई दोपहर दो बजे शुरू हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच दिन के भीतर केंद्र के जवाब पर जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा,...