नई दिल्ली, अप्रैल 8 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर आग्रह किया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले हमारा भी पक्ष सुना जाए। 'कैविएट किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि इसे सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई है। जबकि मंगलवार को इस अधिनियम के समर्थन में भी एक याचिका दाखिल की गई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग पर विचार...