नई दिल्ली, मई 15 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर 20 मई को होने वाली विस्तृत सुनवाई में विचार किया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि इस सवाल पर विचार करते समय वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाले हिंदू पक्षकारों की याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इसमें मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम स्पष्ट कर रहे हैं कि वक्फ अधिनियम 1995 के किसी भी प्रावधानों पर रोक लगाने के आग्रह पर विचार नहीं करेंगे। कहा कि महज इसलिए कि कोई वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती दे रहा है, दूसरा कूदकर 1995 के अधिनियम को...