नई दिल्ली, मई 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत पर विचार करने के मसले पर शुक्रवार को अहम सुनवाई करने वाला है। सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गुरुवार को अगली तारीख मुकर्रर करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि वह 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों को स्थगित करने की किसी भी याचिका पर उस दिन विचार नहीं करेगी। पीठ ने कहा कि अदालत अधिनियम के प्रावधानों को स्थगित करने वाले अंतरिम आदेश के पक्ष और विपक्ष में पूरे दिन दलीलें सुनेगी। कानून की वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत को अगले सप्ताह सुनवाई करने का सुझाव दिया। दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि सुनव...
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