पाकुड़, दिसम्बर 5 -- झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अब्दुल कलाम रसीदी गुरुवार को मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ एक कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यशाला में वक्फ बोर्ड से इबादतगाहों के रजिस्ट्रेशन पर विस्तार से चर्चा हुई। रसीदी ने बताया कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह समेत सभी धार्मिक स्थलों का रजिस्ट्रेशन वक्फ एमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि एक्ट में दर्ज प्रावधानों का पालन किए बिना आने वाले दिनों में किसी भी सरकारी कार्रवाई से बच पाना मुश्किल होगा। इसलिए समाज के लोग अपने-अपने इबादतगाहों को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराने में पूरा सहयोग दें।उन्होंने बताया कि झारखंड के कल्याण मंत्री, वेलफेयर सेक्रेटरी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक कर रजिस्ट्रेशन को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। अभी राज्य में करीब...