नई दिल्ली, मई 20 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं से कहा कि 'वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने या अंतरिम राहत पाने के लिए आपको ठोस और स्पष्ट आधार पेश करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि यदि आप ठोस और स्पष्ट आधार पेश करने में विफल रहते हैं तो कानून की संवैधानिकता की धारणा बना रहेगा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह मौखिक टिप्पणी की। कानून पर रोक लगाने के सवाल पर, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि ' हरेक कानून की संवैधानिकता की धारणा होती है, अंतरिम राहत के लिए आपको (याचिकाकर्ताओं) बहुत ही मजबूत और स्पष्ट आधार पेश करना होगा अन्यथा, कानून की संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी। उन्...