नई दिल्ली, मई 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ अधिनियम, 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ ही इस याचिका को संलग्न कर दिया। शीर्ष अदालत 1995 के अधिनियम को चुनौती देने वाली निखिल उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि वह 2025 में 1995 के अधिनियम को क्यों चुनौती दे रहे हैं। उपाध्याय ने कहा कि वह 2013 के वक्फ संशोधन अधिनियम को भी चुनौती दे रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि फिर भी, 2013 से 2025 तक। 12 साल। देरी हो रही है। अधिवक्ता...