नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अदालत कक्ष में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अधिवक्ता ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से अनुमति मांगी है। अधिवक्ता सुभाष चंद्रन के. आर. ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को पत्र लिखकर अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी। चंद्रन की याचिका में कहा गया कि किशोर द्वारा मुख्य न्यायाधीश की डाइस की ओर जूता फेंकने का प्रयास और अदालत कक्ष में नारेबाजी करना न्याय प्रशासन में गंभीर हस्तक्षेप और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। इसमें कहा गया कि अवमानना का यह अत्यंत अपमानजनक कृत्य उच्चतम न्यायालय की ...
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