शाहजहांपुर, मार्च 7 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति को शराब में जहर मिला कर पिला दिया गया। उसकी मौत हो गई। करीब 10 माह के बाद उक्त मामले में गांव के ही निवासी वकील और उसके पिता-चाचा के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा जलालाबाद में दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाए गए बेटे को उम्रकैद और पिता-चाचा को पांच पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसमें दोषी पाए लोगों पर कुल 3 लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मुकदमे में दोषी की दौरान ए मुकदमा मौत हो गई थी। उक्त अर्थदंड में से 3 लाख रुपये मृतक के परिजनों को दिए जाने के आदेश किए गए। शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने बताया कि जलालाबाद के कोना याकूबपुर निवासी भोले सिंह ने 18 जनवरी 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था क...