बक्सर, अगस्त 13 -- पेज तीन के लिए ----- फैसला पूर्व में दुश्मनी के कारण गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीन अभियुक्तों का बरी किया बक्सर, विधि संवाददाता। वकील की हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला की अदालत ने पांच दोषियों को को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अगस्त 2019 को अधिवक्ता चितरंजन सिंह अपने दोनों भाइयों के साथ कचहरी का काम पूरा कर शाम चार बजे पीछे के गेट से घर वापस जा रहे थे। तभी पूर्व में दुश्मनी के कारण गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मृतक के भाई जगमोहन सिंह ने सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आठ अभियुक्त...