प्रयागराज, अक्टूबर 19 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के अधिवक्ता के घर में घुसकर पुलिस द्वारा पत्नी, बेटे व नौकर से मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में जवाब मांगा है। साथ ही अधिवक्ता अवधेश मिश्र की फतेहगढ़ कोतवाली में गत 11 अक्तूबर को दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने फर्रुखाबाद के अधिवक्ता अवधेश मिश्र की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह व प्रशांत सिंह रिंकू को सुनकर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को विशेष खंडपीठ ने अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ सिंह, अधिवक्ता प्रशांत सिंह और संतोष कुमार पांडेय ने कोर्ट को बताया कि याची के खिलाफ पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद आरती सिंह के इशारे पर दुर्भावनापूर्ण तरीक...