नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई से एक वकील की बीकॉम की डिग्री की जांच करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब बिहार के मगध विश्वविद्यालय ने अधिवक्ता की डिग्री को जाली बताया। जस्टिस मनोज मिश्रा और उज्जल भुईयां की पीठ ने भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) की अनुशासन समिति के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश मगध विश्वविद्यालय की वर्ष 1991 में बी.कॉम परीक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके लिए पीठ ने सीबीआई निदेशक को एक अधिकारी नियुक्त करने और तीन नवंबर तक या उससे पहले जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। इस मामले में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के परीक्षा नियंत्रक की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजे एक पत्र में कहा गया कि अ...