नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद में एक व्यक्ति को अवैध हिरासत में लेने और उसके वकील को सुनवाई के दौरान गिरफ्तार कर लेने के मामले में बुधवार को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया। आदेश के अनुपालन में फर्रुखाबाद की एसपी आरती सिंह ने हलफनामा दाखिल कर माफी मांगी है। कोर्ट ने एसपी व अन्य अधिकारियों को उपस्थिति से छूट दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रीति यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। फर्रुखाबाद निवासी प्रीति यादव ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि गत आठ सितंबर की रात नौ बजे कायमगंज थाना प्रभारी अनुराग मिश्र व सीओ और चार-पांच पुलिसकर्मी उसके घर में आए। उन्होंने घर के दो सदस्यों को हिरासत में ले लिया। दोनों को एक सप्ताह तक हिरासत में रखा। आर...
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