नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कुछ अभ्यर्थियों को 21 सितंबर को होने वाली छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा परीक्षा में अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) को निर्देश दिया कि वह उन्हें प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवाओं के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दे। याचिकाकर्ताओं को प्रवेश पत्र जारी नहीं किये गए थे क्योंकि परीक्षा की अधिसूचना में अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि पर राज्य बार काउंसिल में शामिल अधिवक्ता होना अनिवार्य था। जिन लोगों को लोक अभियोजक नियुक्त किया गया, उन्हें बार काउंसिल में अपना पंजीकरण निलंबित करना होगा और इसके परिणा...