नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें वकीलों की भर्ती के लिए क्लैट-पीजी के अंकों को आधार बनाया गया था। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एनएचएआई की 11 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। पीठ ने कहा कि अधिसूचना में दिए गए भर्ती मानदंड रद्द किए जाते हैं। अदालत ने 18 सितंबर को अधिसूचना पर रोक लगाते हुए कहा था कि इस प्रक्रिया के पीछे कोई तर्क नहीं है। वकील शन्नू बहगेल द्वारा दायर याचिका के अनुसार साझा विधि प्रवेश परीक्षा 2022 (स्नातकोत्तर) (क्लैट-पीजी) में किसी उम्मीदवार के अंक को सार्वजनिक रोजगार का आधार नहीं बनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया ...