रांची, जुलाई 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के वकीलों की स्वास्थ्य बीमा और अन्य मिलने वाली सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने विदेश कुमार धान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह निर्देश दिया। कोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि वकीलों को राज्य सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है और क्या-क्या दी जाएगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने ट्रस्टी कमेटी के 15 हजार अधिवक्ताओं के लिए ही स्वास्थ्य बीमा करने का निर्णय लिया है। जबकि, राज्य में 33 हजार हजार वकील हैं। इन सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा वकीलों के परिवार को भी स्वास्थ्य स्कीम से जोड़ने का आग्रह भी उन्ह...