कौशाम्बी, जनवरी 21 -- सरायअकिल थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को इछना गांव का रोहित सरोज पुत्र बल्लू सरोज झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया था। किशोरी की पहले परिजनों ने खोजबीन की थी, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद रोहित सरोज के खिलाफ केस दर्ज कराया। विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। बुधवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। इसके पहले उभयपक्षों को सुना गया। शासकीय अधिवक्ता शखांक खरे ने छह गवाहों को परीक्षित कराया। इसके बाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। आरोप साबित होने पर आरोपी रोहित सरोज को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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