नई दिल्ली, जनवरी 5 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत पिछले 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा है कि सभी तथ्यों और पेश साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पहली नजर में खालिद और इमाम के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून यानी कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) 1967 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में 5 अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 'जीने का अधि...
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