मधुबनी, सितम्बर 19 -- झंझारपुर। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, अनिल कुमार राम के न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सत्रवाद संख्या-142/2012 के तहत, पांच अभियुक्तों, बिजल साह, यशोलाल साह, पंचलाल साह, रामबाबू साह और हरेराम साह को भारतीय दंड संहिता की धारा-323 के तहत दोषी ठहराया गया है। इन सभी अभियुक्तों को एक वर्ष का साधारण कारावास और प्रत्येक पर 1000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। ये सभी अभियुक्त खड़गपुर, थाना लौकही, जिला मधुबनी के निवासी हैं। इस मामले के बारे में बताते हुए, माननीय न्यायालय में पदस्थापित अपर लोक अभियोजक देवशंकर झा ने जानकारी दी कि यह मुकदमा लाल बहादुर साह द्वारा 17 जनवरी 2010 को लौकही थाने में दर्ज कराया गया था। लाल बहादुर साह ने अपने लिखित आवेदन में इन पांचों अभियुक्तों पर फरसा और लाठी-डंडों से मारप...