लखनऊ, नवम्बर 8 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आबकारी आयुक्त से पूछा है कि विभूति खंड में लोहिया संस्थान के 100 मीटर से कम दायरे में शराब और बीयर की दुकान कैसे खुल गई। न्यायालय ने आबकारी आयुक्त को यह भी बताने को कहा है कि जब उक्त तथ्य उनके संज्ञान में आ गया, तब उन्होंने क्या कार्रवाई की। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 14 नवंबर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी दिनेश यादव व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी कि लोहिया संस्थान के गेट के काफी करीब अंग्रेजी शराब व बीयर की दुकान का लाइसेंस दे दिया गया है। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि उक्त दुकान लोहिया संस्थान के गेट से 53 म...