रामगढ़, दिसम्बर 26 -- रामगढ़, एक प्रतिनिधि। रामगढ़ थाना क्षेत्र के लोहार टोला स्थित विवादित भूखंड को लेकर उत्पन्न गंभीर तनाव के बीच अनुमंडल दण्डाधिकारी रामगढ़ की न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत बड़ा आदेश पारित किया है। वाद संख्या 231/2025 में न्यायालय ने द्वितीय पक्ष के लोगों को आगामी 60 दिनों तक विवादित भूमि पर जाने, जोत-कोड करने अथवा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से रोक दिया है। इस आदेश की प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी को भेजते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार इस मामले में द्वितीय पक्ष के रूप में दीपेन्द्र सोनी, बिनोद सिंह, दयानन्द मोदी, रामदेव प्रसाद, धर्मेन्द्र साव, विक्की कुशवाहा और अनिल कुशवाहा को नामजद किया गया है। न्या...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.