रांची, अप्रैल 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड के पाही गांव में पेयजल संकट नहीं रहने के सरकार के दावे के बाद हाईकोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकार समिति के सचिव (डालसा) को गांव का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने डालसा को यह बताने को कहा है कि गांव में पेयजल की क्या स्थिति है। मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी। इस संबंध में भोला भगत ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पाही गांव में पानी का संकट है। गर्मी में संकट गहरा गया है। लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्हें काफी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि गांव में पेयजल का संकट नहीं है। गांव में पानी की कमी नहीं है। पेयजल संकट दूर करने के लिए सभी इंतजाम ...