लोहरदगा, नवम्बर 8 -- लोहरदगा, संवाददाता। आवारा कुत्तों और मवेशियों को ले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि नगर प्रशासन को कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, फीडिंग जोन निर्माण, आक्रामक कुत्तों को अलग रखने, और शैक्षणिक संस्थानों-अस्पतालों-बस स्टैंड-स्टेडियम आदि को सुरक्षित करने पर तत्काल कदम उठाने होंगे। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और उल्लंघन होने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं जिले में आवारा कुत्तों व मवेशियों को ले अब तक हुई कोई ठोस व्यवस्था नही है।सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जिले में स्थिति जस की तस बनी हुई है। जिले में कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए न टीम है, न स...
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