रांची, नवम्बर 18 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में मंगलवार को सेवा से बर्खास्त लोहरदगा की तत्कालीन डीएसई फरहाना खातून की ओर से सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत प्रदान करते हुए बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया गया, इसलिए सरकार का आदेश निरस्त किया जाता है। हालांकि, अदालत ने विभाग को इस मामले में फिर से जांच करने की छूट प्रदान की है। इस संबंध में फरहाना खातून की ओर से हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रेम पुजारी राय ने अदालत को बताया कि प्रार्थी वर्ष 2007-08 में लोहरदगा में तैनात थी। उस दौरान उनपर अनियमितता करन...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.