गिरडीह, जुलाई 20 -- गिरिडीह। मौजा लोहपिट्टी थाना पचंबा के अधीन 6.58 एकड़ की भूमि को अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह ने प्रतिबंधित करते हुए इसपर धारा 163 बीएनएसएस की कार्रवाई की है। खाता नंबर 97, प्लांट नंबर 738 और 779 को विवादग्रस्त भूमि मानते हुए इसपर जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने यह कार्रवाई 11 जुलाई को की है। लोहपिट्टी निवासी अमरदीप कुमार के आवेदन पर उसे प्रथम पक्ष बनाया गया है, वहीं वाद संख्या 373 तैयार कर द्वितीय पक्ष सन्नी राईन, संतोष तिवारी, नितेश कंधवे, राजेश राम, वासुदेव नारायण सिंह, अर्जुन राम, सचिन कंधवे और प्रमोद राम को नोटिस भेजा गया है, इसमें उभय पक्षों से 22 जुलाई को कारण-पृच्छा है। भू-माफिया हड़प रहे है गोचर भूमि 08 जुलाई को लोहपिट्टी के अमरदीप के अलावा छोटू रजक, राजेश शर...
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