लखनऊ, जून 18 -- राज्य सरकार लोमड़ी व सियार के काटने से मौत पर प्रभावित परिवार को अब चार लाख रुपये मुआवजा देगी। इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है। राज्य आपदा की इस श्रेणी में कुल 11 वन्यजीव शामिल हो गए हैं। बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी, गैंडा और जंगली सुअर के हमले से इंसान की जान जाने पर पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा देने की व्यवस्था पहले से है। इन सभी जानवरों को मानव-वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी-1 में रखा गया है। श्रेणी-2 में लोमड़ी और सियार को स्थान दिया गया है। बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, बिजली, आंधी, तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से होने वाला हादसा, कुंआ, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूबकर होने वाली मृत्यु और सांड व वनरोज (नीलगाय)...