बक्सर, अक्टूबर 31 -- फैसला लोडेड देशी कट्टा व पॉकेट से 0.315 बोर की गोली बरामद हुई थी धारा 26 के अंतर्गत तीन वर्ष कारावास के साथ दस हजार अर्थदंड बक्सर, विधि संवाददाता। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रंजना दुबे के न्यायालय ने शुक्रवार को लोडेड कट्टे के साथ गिरफ्तार एक आरोपित को दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के खीरी गांव के स्व ललन तिवारी के पुत्र मंतोष तिवारी को सुनवाई के बाद शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-B) के अंतर्गत तीन वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड के अलावा धारा 26 के अंतर्गत तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। बताया कि 2 मई 2012 को जमादार अजमल खान देवल ...