मथुरा, मार्च 7 -- बहुचर्चित होटल लोटस गार्डन हत्याकाण्ड के आरोपी शुभम अग्रवाल की जमानत याचिका को जिलाजज आशीष गर्ग की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। हत्याकांड में दो आरोपियों की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है। विदित हो कि 18 नवंबर 2024 की रात को होटल लोटस गार्डन में चल रहे शादी समारोह के दौरान पार्किंग में गोली मारकर राहुल नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता सत्यानन्द गिरी ने हत्या का आरोप लगाते हुए गोविन्द नगर निवासी अखिल पटना, आकाश गुप्ता व शुभम अग्रवाल सहित कई लोगों के खिलाफ थाना गोविन्द नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अखिल पटना, आकाश गुप्ता व शुभम अग्रवाल को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। जेल में निरूद्ध शुभम अग्रव...