शामली, फरवरी 7 -- लोक सेवक पर हमला व गोवध अधिनियम समेत पांच अलग-अलग मामलों में आधा दर्जन दोषियों को सजा सुनाई गई। वर्ष 2000 में थानाभवन थाने पर अहमदनगर निवासी सुरेंद्र कुमार के विरूद्ध धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। दूसरे मामले में वर्ष 1994 में सुरेश निवासी गांव पंजीठ के विरूद्ध कैराना कोतवाली पर लोक सेवक पर हमला और धमकी देने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीसरे मामले में वर्ष 2013 में एनडीपीएस एक्ट के तहत नवीन चौधरी निवासी नई बस्ती ईदगाह रोड के विरूद्ध कांधला थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में मुजफ्फरनगर कोर्...
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