रांची, दिसम्बर 5 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक, 2025 पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से मांगे गए स्पष्टीकरण पर विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार ने अपना पक्ष रखा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सदन के बाहर उन्होंने कहा कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। राज्यपाल संरक्षक हैं और संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है कि विधानसभा से पारित विधेयकों पर समीक्षा करें। वहीं, राज्य सरकार भी जनता के हित में फैसला लेने को प्रतिबद्ध है। यदि लोक भवन के किसी विषय में झारखंड की जनता से जुड़े सवाल होंगे, निश्चित रूप से राज्य सरकार उसका समाधान करेगी। मंत्री ने कहा कि भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं हो सकते। सभी फैसले झारखंड के बच्चों के हित, उनके अभिभावकों की सहुलियत के आधार पर हों...