उरई, नवम्बर 10 -- उरई। संवाददाताराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिले के समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में इस राष्ट्रीय लोकअदालत में दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों मुकदमा, श्रम वाद, विद्युत एवं जल के बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद और धारा 138 एनआई एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स के मामले नियत किए जाएंगे। इनका निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा। प्री-लिटिगेशन स्कीम के अन्तर्गत मोबाइल टेलीफोन के बकाया बिल और विभिन्न ...