उरई, दिसम्बर 13 -- उरई। संवाददाता। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जाएगा। इसमें दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक, दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों मुकदमा, श्रम वाद, विद्युत एवं जल के बिल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद और धारा 138 एनआई एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स के मामले नियत किए जाएंगे। इनका निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा। प्री-लिटिगेशन स्कीम के तहत मोबाइल टेलीफोन के बकाया बिल और विभिन्न बैंकों के ऐसे बकाएदारों के मामले भी नियत किए जाएंगे, जिन्होंने कई वर्षो के बाद भी बकाया बिल या बैंक ऋण जमा नहीं किया है। ऐसे बकायेदार इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यातायात सम्बन्धी चालानों को वेबसाइट...