नैनीताल, मार्च 10 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने गौलापार निवासी रविशंकर जोशी की ओर से प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्त नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने सर्च कमेटी गठित की है और उसकी पहली बैठक 22 फरवरी को हो चुकी है। सरकार ने लोकायुक्त एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात की है। जोशी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है, जबकि इसके नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपये ...