नई दिल्ली, मई 14 -- - ट्रेडमार्क उल्लंघन से जुड़ा है मामला, 16 जुलाई को अगली सुनवाई नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने हरियाणा के फतेहाबाद स्थित शिव तंबाकू कंपनी के परिसर में लोकल कमिश्नर के साथ हुई बदसलूकी और धमकियों को गंभीरता से लिया है। अदालत ने पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए फतेहाबाद के एसपी, हरियाणा पुलिस के डीजीपी व हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। जिला न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत ने कहा कि लोकल कमिश्नर न्यायालय की आंख और कान होते हैं। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार अदालत की गरिमा और कार्यप्रणाली पर सीधा आघात है। यह मामला ट्रेडमार्क उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। जिसमें अदालत ने दो मई को अधिवक्ता आयुष राठौर को लोकल कमिश्नर नियुक्त कर निरीक...