कौशाम्बी, जुलाई 9 -- बहुचर्चित लोहंदा कांड में कथित दुष्कर्म पीड़िता के पिता व ग्राम प्रधान के भाई की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जिला जज की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। किसान रामबाबू तिवारी को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में दोनों को जेल भेजा गया है। सैनी क्षेत्र के लोहंदा गांव में 27 मई को आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में बालिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 28 मई को आरोपित सिद्धार्थ तिवारी के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा। पांच जून को आरोपित बेटे को बेगुनाह साबित नहीं कर पाने पर रामबाबू तिवारी ने सैनी थाने के बाहर जहर खाकर जान दे दी। दिवंगत रामबाबू के पास मिले सुसाइड नोट में चुनावी रंजिश व भूमि विवाद के कारण बेटे को झूठा फंसाने का जिक्र किया गया था। घट...