नई दिल्ली, फरवरी 6 -- केंद्र सरकार ने देश के शीर्ष कानूनी अधिकारियों की फीस में संशोधन करते हुए Law Officers (Conditions of Service) Amendment Rules, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह नई व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों के पारिश्रमिक में अहम बदलाव किए गए हैं। ये संशोधन न सिर्फ शीर्ष लॉ ऑफिसर्स के लिए, बल्कि जमीनी स्तर पर सरकार की पैरवी करने वाले वकीलों के लिए भी आर्थिक संतुलन और पेशेवर सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।टॉप लॉ ऑफिसर्स की नई रिटेनर फीस संशोधित नियमों के अनुसार, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया (AG) को अब प्रति माह 1,20,000 रुपये मिलेंगे, जबकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (SG) को 96,000 रुपये प्रति म...