नई दिल्ली, जुलाई 21 -- मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सलमान खान के आवास पर पिछले साल गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी मकोका प्रावधानों से सिर्फ इसलिए बच नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जज महेश जाधव ने शुक्रवार को आरोपी सोनू चंद्र उर्फ सोनूकुमार बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसकी विस्तृत जानकारी सोमवार को उपलब्ध कराई गई। विशेष अदालत ने कहा कि साक्ष्यों से स्पष्ट है कि चंद्र ने अन्य आरोपियों और बिश्नोई गिरोह के नेता के साथ मिलकर पीड़ित की हत्या की साजिश रची थी। अदालत ने कहा कि अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, संगठित अपराध सिंडिकेट की सदस्यता ही किसी व्...