नई दिल्ली, जून 25 -- जेल के अंदर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 जून) को सख्त नाराजगी जताते हुए पंजाब पुलिस के पूर्व पुलिस अधीक्षक (DSP) गुरशेर सिंह संधू की याचिका ना सिर्फ खारिज कर दी बल्कि नाराजगी जताते हुए पूछा कि जेल के अंदर रिपोर्टर कैसे पहुंचा। संधू ने अपनी याचिका में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करने को चुनौती दी थी। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि संधू की रिट याचिका, जिसमें इसी तरह की घटना से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है, पहले से ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है और 3 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी है। पीठ ने संधू की अर्जी वापस लिया हुआ मानकर खारिज करते हुए उनसे पूछा कि रिपोर्टर को लॉरेंस ब...